वाहनों की फिटनेस आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वाहनों की फिटनेस आटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से कराना अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने वाहनों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस कराना होगा. अन्य कहीं से भी फिटनेस मान्य नहीं होगी. वाहन स्वामियों को अपने राज्य यानी जहां की गाड़ी हैं, वहीं पर फिटेनेस कराना होगा. नया नियम अगले साल से भारी वाहनों के लिए और 2024 से मध्यम भारी वाहनों के लिए लागू होगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुराने वाहनों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आटोमेटिक फिटनेस सेंटर से फिटनेस कराना होगा. अन्य कहीं से भी फिटनेस मान्य नहीं होगी. वाहन स्वामियों को अपने राज्य यानी जहां की गाड़ी हैं, वहीं पर फिटेनेस कराना होगा. नया नियम अगले साल से भारी वाहनों के लिए और 2024 से मध्यम भारी वाहनों के लिए लागू होगा.