पिता की मृत्यु के बाद बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- मां की सहमति जरूरी
पिता की मृत्यु के बाद बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- मां की सहमति जरूरी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का कहना है कि कानून पिता के निधन के बाद बेटियों को नौकरी दिए जाने की वकालत करता है. इस लिहाज से मौजूदा मामले में बेटी अपने पिता की जगह मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी (compassionate appointment) के लिए पात्र भी है लेकिन विधवा मां ने उसे नौकरी दिए जाने की संस्तुति नहीं की है, जो मध्य प्रदेश सरकार (Madhya pradesh govt.) के नियमों के मुताबिक जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का कहना है कि कानून पिता के निधन के बाद बेटियों को नौकरी दिए जाने की वकालत करता है. इस लिहाज से मौजूदा मामले में बेटी अपने पिता की जगह मध्य प्रदेश पुलिस में नौकरी (compassionate appointment) के लिए पात्र भी है लेकिन विधवा मां ने उसे नौकरी दिए जाने की संस्तुति नहीं की है, जो मध्य प्रदेश सरकार (Madhya pradesh govt.) के नियमों के मुताबिक जरूरी है.